बिहार सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री (Bihar 125 Unit Free Electricity) दिए जाने के बाद अब नए कनेक्शन लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। यह परेशानी मुफ्त बिजली योजना लागू किए जाने के बाद विभाग की ओर से घरेलू बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में किए गए बड़े बदलाव बताया गया है। पहले आसान दस्तावेजों पर कनेक्शन मिल जाता था, वहीं अब नए नियम व सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को हो रही इस परेशानी को देखते हुए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पुपरी के कार्यपालक अभियंता मो. नवील अंसारी ने एक बयान जारी कर बिजली के नए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि अब घरेलू बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आवेदक के अपने नाम पर जमीन की रसीद होनी होगी। केवल पिता/दादा के नाम की रसीद पर अब सीधे कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार से वैध बंटवारा नामा देना होगा। यदि एक ही परिवार के दो या अधिक भाई अलग-अलग बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कनेक्शन तभी मिलेगा जब मकान भौतिक रूप से अलग हो, अलग प्रवेश द्वार हो, अलग रसोई व आवासीय इकाई हो, वैध बंटवारानामा उपलब्ध हो।

यह बंटवारा नामा या उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र अंचल, न्यायालय दंडाधिकारी व निबंधन कार्यालय से वैध हो और साथ में पिता-दादा की जमीन की रसीद संलग्न होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि नए विद्युत कनेक्शन वाले जगह पर पूर्व से बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा व्यवसायिक कनेक्शन में किराये में है तो पंजीकृत किरायानामा, अद्यतन जमीन की रसीद लगेगा। खुद का व्यवसाय व मकान है तो अद्यतन रसीद लगेगा।
उन्होंने बताया कि अगर उक्त दस्तावेज है तो उपभोक्ता सुविधा एप से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय एक रंगीन फोटो, रंगीन आधार कार्ड की मूल प्रति व वैध दस्तावेज आनलाइन कर रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त कर लें।
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिल के अलावा प्रति माह लगने वाला फिक्स्ड चार्ज भी फ्री है। 125 यूनिट के बाद ही जितना यूनिट खपत होगा उसका पैसा लगेगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व का बकाया बिल जमा करना ही होगा। उन्होंने बकाया बिल में प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत लगने वाले व्याज से बचने के लिए बकाया बिल अविलंब जमा करने की सलाह दी। कृषि कनेक्शन के लिए कहा कि किसान को कनेक्शन बाद सिर्फ 55 पैसा यूनिट की दर भुगतान करना है इसमें फिक्स्ड चार्ज नहीं लगता है।
यह भी बताया कि बिना मीटर वाले कृषि कनेक्शन का चार्ज 84 पैसा प्रति एचपी देय होगा। कहा कृषि कनेक्शन के लिए उपभोक्ता आवेदन करते है तो उनके बोरिंग तक विधिवत कनेक्शन दिया जाएगा।
कार्यपालक अभियंता ने कहा कि अगर किसी को नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो प्रत्येक सोमवार 12 से 2 बजे व शुक्रवार को 3 से 4.30 बजे के बीच उनके कार्यालय में शिकायत की जा सकती है जहां उनके समस्याओं का त्वरित निष्पादन होगा।
Author: sarvendra chauhan
Share this:
- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on X (Opens in new window) X
- Print (Opens in new window) Print
- Email a link to a friend (Opens in new window) Email
- Share on Telegram (Opens in new window) Telegram
- Share on Threads (Opens in new window) Threads
- Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp










